हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन सजा
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उज्जैन / पंकज शर्मा पत्रकार & चीफ इन एडिटर न्यूज़ बुलेटिन 24x7 लाइव
हत्याकारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
(जघन्य एवं सनसनी खेज प्रकरण में आज हुआ अहम फैसला)
न्यायालय श्रीमान अभिषेक सक्सेना, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी प्रहलाद उर्फ पहलवानिया पिता रूगनाथ, उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम भाखेडा थाना बिरलाग्राम तहसील नागदा जिला उज्जैन को धारा 302 भादवि में आरोपी को आजीवन कारावास कुल-500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी गुड्डीबाई ने थाना बिरलाग्राम पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, दिनांक 04.12.2017 को मैं अपनी सुसराल से अपने मायके ग्राम भाखेडा आई थी, उसी दिन मेरी बडी बहन सीता बाई भी मेरे घर आई थी।
मेरा भाई भादर और प्रहलाद 4 वर्ष पूर्व से एक साथ रहते थे और साथ में शराब पीते थे। मेरे भाई भादर ने आज से 02-03 माह पूर्व एक बीघा भूमि 04 लाख रूप्ये में बेची थी, उन रूपयों पर प्रहलाद की नजर थी, घटना दिनांक 06.12.2017 को रात्रि 09ः00 बजे मैं, मेरी बहन, मेरी मॉ तथा मेरी भाभी घर पर लेटे हुये थे। रात्रि 10ः00 बजे में और मेरी बहन बाथरूम के लिये घर से बाहर निकले तो उन्हें भादर के घर से प्रहलाद के चिल्लाने की आवाज आई, प्रहलाद गाली दे रहा था, तथा भादर के घर में से बर्तनों की और धम-धम की आवाज आ रही थी। मैने भादर का घर खटखटाया और दरवाजे की दरार मंे से देखा तो प्रहलाद हाथ में चाकू लेकर मेरे भाई की छाती पर बैठकर मारपीट कर रहा था, घर का सामान फेला हुआ था तथा बल्ब जल रहा था। मैने प्रहलाद से कहा कि मेरे भाई भादर के साथ मारपीट क्यों कर रहा है तो वह घर के पीछे का दरवाजा खोलकर भाग गया। जब मैं एवं मेरे पडोसी व चौकीदार को लेकर भादर के घर के अन्दर गई तो मेरा भाई भादर मृत अवस्था में पड़ा था। फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा थाना बिरलाग्राम द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पजींबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री रेवत सिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक, तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा की गई।