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पंकज शर्मा

पत्रकार & चीफ इन एडिटर

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उज्जैन/2022                दिनांकः-29.11.2022

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आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास

           

न्यायालय श्रीमान सुनील कुमार शौक, नवम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. विकास कसेरा पिता रतनलाल कसेरा को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं धारा 498 ए/3 में 3 बर्ष का कारावास 2. मुन्नीलाल कसेरा पति रतनलाल कसेरा 3. रतनलाल पिता रकबचंद में आरोपीगण को धारा 498 ए/3 में 03 बर्ष का कारावास एवं कुल 4000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

 

 

 

        उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 15.04.18 को तेजनकर अस्पताल, उज्जैन से श्रीमती कीर्ति पत्नी विकास कसेरा के गंभीर हालत में होने से उपचार के दौरान मृत्यु होने की की सूचना थाना महाकाल पर प्राप्त होने पर मर्ग दर्ज किया गया, घटनास्थल थाना खाराकुआं, उज्जैन का होने से मर्ग डायरी थाना खाराकुआं को प्राप्त होने पर मर्ग दर्ज किया गया। मर्ग जांच के दौरान यह पाया गया कि मृतिका से उसके पति, सास-ससुर एवं बुआ सास मकान खरीदने के लिए एक लाख रूपये दहेज में अपने मायके से लाने के लिए प्रताड़ित कर मारपीट करते थे। इसी बात पर बार-बार दहेज प्रताड़ना से तंग आकर उसके फलस्वरूप मृतिका कीर्ति की फांसी लगने से उसकी सामान्य परिस्थितियों से अस्पताल में मृत्यु हो गई। पुलिस थाना खाराकुॅंआ द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।

 

 

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 न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया। 

नोटः-संदेह का लाभ देकर आरोपिया पद्माबाई को न्यायालय ने दोषमुक्त किया है।

 

    प्रकरण में पैरवी रविन्द्र कुशवाह, अपर लोक अभियोजक उज्जैन द्वारा की गई।

 

 

      

मीडिया प्रवक्ता टीम से

पंकज शर्मा

पत्रकार

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