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तलवार से मारपीट करने वाले आरोपीगण को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

 

 

उज्जैन  / पंकज शर्मा

पत्रकार & चीफ इन एडिटर

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उज्जैन/2022       दिनांकः-24.06.2022 

 

न्यायालय श्रीमान साबिर अहमद खान, द्वितीय सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. ईश्वर सिंह पिता रोड़सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम खेडामद्दा तहसील महिदपुर उज्जैन को धारा 326 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 324 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 323 भादवि में 06 माह का कठोर कारावास, धारा 25 आयुध अधिनियम में 01 वर्ष का कठोर कारावास 02. कृपालसिंह पिता दुलेसिंह, उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मूसाखेडी जिला इन्दौर को धारा 326/34 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 324/34 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 323 भादवि में 06 माह का कठोर कारावास एवं कुल 13,500/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 

उप-संचालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि फरियादिया रूकमाबाई ने दिनांक 08.06.2020 को पुलिस थाना राघवी पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि आज दिन के लगभग 03ः00 बजे मैं मेरे पति रोड़सिंह व मेरा लड़का राकेश तीनों घर पर थे, तभी मेरा लड़का ईश्वरसिंह हाथ में तलवार लिये व भानेज कृपालसिंह हाथ में लोहे का पाईप लिये दोनों मेरे घर पर आये और हमसे ईश्वरसिंह ने कहा कि उसने 07-08 वर्ष पूर्व इन्दौर में शादी कर ली हैं, उसके 02 बच्चे हैं, तथा वह अपने परिवार को ग्राम घट्टियाजस्सा में रखना चाहता है, मेरे पति रोड़सिंह व मेरे लड़के राकेश ने ईश्वरसिंह से अपने परिवार को लाने से मना कर दिया, तो ईश्वरसिंह ने मेरे पति रोड़सिंह को जान से मारने की नियत से तलवार की मारी जो पेट में लगी, मेरा लड़का राकेश बचाने गया तो उसे भी तलवार से मारी जिससे उसका एक कान कट गया व दोनों हाथ व पैरों में चोंट लगी, मैं बचाने गई तो मुझे कृपालसिंह ने लोहे की पाईप की मारी जिससे मुझंे बांये पैर की जांघ में चोट लगी, उसका भानेज विक्रम बचाने गया तो कृपालसिंह ने उसे पाईप से मारा जिससे विक्रम को बांये कंधे पर चोट लगी, घटना कालूसिंह गुर्जर व कमल गुर्जर ने देखी। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना राघवी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया। 

 

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अजय वर्मा, विशेष लोक अभियोजक, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।  

 

मीडिया प्रवक्ता टीम से

पंकज शर्मा

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