महाकाल मंदिर से डियूटी कर घर जाने वाले कर्मचारी से मोबाइल लूट के आरोपियों को 7 वर्ष का श्रम कारावास
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मोबाईल लूट करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास
पंकज शर्मा
पत्रकार & चीफ इन एडिटर
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न्यायालय श्रीमान जितेन्द्र सिंह कुशवाह, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी किशन पिता कचरूलाल, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम पिपलिया बिछा तहसील घट्टिया जिला उज्जैन को धारा 392, 397 भादवि में आरोपी को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1,000/-रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डाॅ0 साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, घटना इस प्रकार है कि, फरियादी संतोष ने थाना घट्टिया पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, मैं दिनांक 07.10.2021 को रात्रि 10ः00 बजे मैं अपनी मोटर साइकिल से महाॅकाल मंदिर से ड्यूटी खत्म कर अपने घर जा रहा था तभी रात्रि में 11ः00 बजे जैसे ही दरबार ढाबा के पहले पुलिया के पास कागदी कराडिया के पास पहुॅचा तभी पीछे से एक बिना नम्बर की मोटर साइकिल मेरे पास आई और मेरी मोटर साइकिल के सामने लगा दी, उस मोटर साइकिल पर 02 लडके एवं 01 बालक सवार था, मोटर साइकिल पर बैठे एक लडके ने मुझसे बोला कि पर्स निकाल और अपना बैग हमंे दे दो, मैनंे पर्स और बेग देने से मना किया तो उसने मेरे गले पर चाकू अड़ा दिया, और तीनो ने मेरा पर्स, बैग व मोबाईल छीन लिया और वहाॅ से भाग गये। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना घट्टिया द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त रामेश्वर एवं किशन से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल फरियादी का बैग जप्त किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
नोटः- अभियुक्त रामेश्वर विचारण के दौरान फरार हो गया। विधि विरूद्ध बालक के विरूद्ध पृथक से बाल न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मनीष गोयल, ए.जी.पी. जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
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पंकज शर्मा
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