उज्जैन धोखाधडी कर लोन निकाले वालो को 03-03 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास
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पंकज शर्मा
पत्रकार & चीफ इन एडिटर
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उज्जैन/शुक्रवार दिनांकः-23.09.2022
फरियादी के नाम से लोन निकालकर धोखाधडी करने वाले आरोपीगण को 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
न्यायालय श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. नारायणसिंह पिता घीसूसिंह, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम केसरपुर निपानिया तहसील तराना जिला उज्जैन 02. प्रभुदयालसिंह पिता जगदीश प्रसाद, उम्र 56 वर्ष, निवासी बैंक ऑफ इंडिया, राजकोट, गुजरात को धारा 420 भादवि में प्रत्येक आरोपीगण को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1,000/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि थाना तराना पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक रामरूपसिंह को एक लेखिय आवेदन पत्र दिनांक 11.06.2013 फरियादी मदनलाल का प्राप्त हुआ।
फरियादी ने बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच तराना से उसके कृषि भूमि जो ग्राम नाहरखेडी तहसील तराना जिला उज्जैन में स्थित हैं उस पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की कार्यवाही बैंक एजेंट नारायणसिंह दिनांक 13.08.2010 से करायी थी। मैंने ऐजेंट नारायणसिंह को बता दिया था कि उसके उपर भूमि विकास बैंक तराना के ट्रेक्टर पर लिये लोन के करीबन चार लाख रूपये देय बकाया है, तो नारायणसिंह ने कहा था कि बकाया हो तो भी मैं लोन दिला दूंगा और नारायण सिंह ने मेरे से कागजों पर व विड्राल पर हस्ताक्षर करा लिये और कहा कि कुछ ही दिनों में लोन दिला दूंगा और कहा कि बैंक मैनेजर मेरा दोस्त हैं।
कई महीनों बीत जाने के बाद मैने उससे पूछा कि लोन के.सी.सी. अब तक पास क्यों नहीं हुआ तो ऐजेंट ने कहा कि इस साल लोन पास नहीं हो रहा है। ऋण मिलना बंद हो गया है, परन्तु जब मेरे को बैंक की बकाया देय राशि का नोटिस मिला और बैंक गया तो जानकारी मिली कि मेरे को दो लाख अड़तीस हजार रूपये का बैंक बकाया है जबकि मुझे लोन की राशि मिली ही थी। नारायण ने उस समय के बैंक मैंनेजर प्रभुदयालसिंह से मिलकर दो वर्ष पूर्व ही रूपये निकाल लिये व आपस में रूपये बांट लिये। दोनो ने मेरे साथ धोखाधडी करके मेरी जमीन पर लोन निकालकर खा गये।
फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना तराना पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध थाना तराना में अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्काे से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पप्पू चौधरी, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील तराना जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
पंकज शर्मा
पत्रकार & चीफ इन एडिटर
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