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पंकज शर्मा

पत्रकार & चीफ इन एडिटर

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उज्जैन/2022   दिनांकः-29.11.2022

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दुष्कर्मी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

 

 

उज्जैन न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी थावरचंद निवासी -उज्जैन को धारा 376(2)एन, 363 एवं 5/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 4,000/- रू0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। 

 

 

 

 

     उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि फरियादिया ने थाना बडनगर पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व करायी की मैं मजदूरी करने चली गई थी तथा घर पर मेरी सास तथा बच्ची (पीडिता) थी। शाम को जब में मजदूरी करके अपने घर आई तो मेरी बच्ची (पीडिता) घर पर नही मिली। मैंने अपनी सास से पूछा तो उन्होने बताया कि बच्ची (पीडिता) बिना बताये घर से कहीं चली गई है। बच्ची (पीडिता) की आस-पास तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

 

 

 

 फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 

 

 

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प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, अपर लोक अभियोजक, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई। 

     

मीडिया प्रवक्ता टीम से

पंकज शर्मा

पत्रकार

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