गांजा बेचने वालों को 2 वर्ष का कठोर कारा वास
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पंकज शर्मा पत्रकार & चीफ इन एडिटर न्यूज़ बुलेटिन 24x7 लाइव
अवैध रूप से गांजा को कब्जे में रखने वाले आरोपी को 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा | माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश अश्वाक् अहमद खान, (एन.डी.पी.एस.एक्ट) उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी हरिसिंह पुत्र नत्थुसिंह सिसौदिया, उम्र-56 वर्ष निवासी-हनुमान मंदिर के पास पांड्याखेडी थाना चिमनगंजमण्डी जिला उज्जैन को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट-1985 में आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उप-संचालक (अभियोजन)/पैरवीकर्ता डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 24.01.2014 को थाना चिमनगंजमण्डी पर पदस्थ उपनिरीक्षक जी.एस. तिवारी को थाने पर मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने घर पांड्याखेडी से नीले रंग के ट्रेवल बेग में गांजा रखकर कही देने जाने जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु वह मय फोर्स, पंचों एवं विवेचना सामग्री व शासकीय वाहन से मुखबीर द्वारा सूचना स्थल पर पहुचे, वहॉ देखा एक व्यक्ति मकान के सामने नीला ट्रेवल बेग हाथ में लिये खडा हुआ था। मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के आधार पर उस व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा, उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम हरिसिंह पुत्र नत्थुसिंह सिसौदिया निवासी उज्जैन का होना बताया। उपनिरीक्षक द्वारा विधिवत उसकी तलाशी लेने पर उसके पास हाथ में नीले रंग के बेग की तलाशी लेने पर उसमें मादक पदार्थ 05 किलो गांजा पाया गया। गांजा रखने के बारे में आरोपी से पूछने पर उसने लाईसेंस का होना नही बताया। इस पर आरोपी से गांजा विधिवत जप्त कर आरेापी को गिरफ्तार किया गया व थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से संचालन डॉ0 साकेत व्यास, उप-संचालक (अभियोजन) उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।