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उज्जैन  /  पंकज शर्मा  पत्रकार & चीफ इन एडिटर न्यूज़ बुलेटिन 24x7 लाइव

न्यायालय साबिर अहमद खान, द्वितीय सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी अर्जुन पिता बलराम, उम्र 25 वर्ष, निवासी तहसील पाटन, जिला झालावाड़ (राजस्थान), को धारा 376(3), 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 11,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि पीड़िता की नानी द्वारा दिनांक 19.12.2020 को पुलिस थाना पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 17.12.2020 को मै, मेरी लड़की व दामाद तीनों मेरी रिश्तेदारी में गमी के कार्यक्रम में जिला आगर गये हुए थे, तथा मेरी नातिन उम्र 16 वर्ष से कम जो मेरे घर पर ही थी। जब हम लोग दिनांक 18.12.2020 को घर आये और देखा कि मेरी नातिन (पीड़िता) घर पर नहीं थी, उसकी आसपास गांव एवं रिश्तेदारी में तलाश की गई, लेकिन कोई पता नहीं चला, उसे शंका है कि मेरी नाबालिक नातिन (पीड़िता) को अर्जुन बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर थाने द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान पीड़िता को आरोपी अर्जुन से दस्तयाब किया गया। पीडिता ने बताया कि अर्जुन ने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।     प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अजय वर्मा, विशेष लोक अभियोजक, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन द्वारा की गई।