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उज्जैन ।  पंकज शर्मा
पत्रकार & चीफ इन एडिटर
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अवस्यक बालिका का अपरहण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

न्यायालय श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील नागदा के न्यायालय द्वारा आरोपी जीतू पिता दशरथ, निवासी जिला उज्जैन को धारा 376(3) भादवि, 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भादवि में आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 363 भादवि में आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 400/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 
        उप-संचालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि पीड़िता ने दिनांक 28.09.2020 को पीड़िता की दादी ने थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, मेरा पति, मेरा लडका व उसकी पत्नी व पोती (पीड़िता) उम्र लगभग 14 वर्ष तथा पोता साथ में रहते है। कल शाम 05ः30 बजे मेरा लडका काम पर चला गया था और मेरी बहू मायके में गई थी। कल रात को वह, उसका पति, पोती पीड़िता रात में लगभग 10ः00 बजे खाना खाकर घर में सो गये थे। रात में 01ः30 बजे मेरी नींद खुली तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था और घर में देखा तो पीड़िता नहीं थी। बाहर देखा, नहीं मिली तो पति को बताया एवं आसपास तलाश किया और नहीं मिलने पर सुबह 06ः00 बजे मेरा लड़का आया तो उसे पूरी बात बताई। पीड़िता की रिश्तेदारी में तलाश किया, कोई पता नहीं चला। कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी पोती को बहला फुसलाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा पीड़िता को दस्तयाब किया गया पीड़िता ने अपने कथन में बताया कि अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर लेकर गया था एवं उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया। 


प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री रेवत सिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा की गई। 

                                          
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पंकज शर्मापत्रकार
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