दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कठोर कारावास
उज्जैन। पंकज शर्मापत्रकार &
चीफ इन एडिटर
न्यूज बुलेटीन 24x7 लाइव
दिनांकः-06.05.2022
12 वर्ष से कम आयु की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा
न्यायालय विशेेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) (श्रीमती) कीर्ति कश्यप, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय उज्जैन, के न्यायालय द्वारा आरोपी मनीष पिता जगदीश, उम्र 35 वर्ष, निवासी जिला धार को धारा 376(एबी) भादवि सहपठित धारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5/6 में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादिया अपने पति व पीड़िता के साथ दिनंाक 22.07.2021 को थाने पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, मेरी दो बच्ची है, आज लगभग 03ः30 बजे मैं घर के सामने की रोड पर ड्यूटी पर थी। मैं अपने घर के पास ही लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर थी। मेरी बेटी जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, मेरे पास आई और बताया कि मनीष घर आये थे और मेरे साथ गंदी हरकत करने लगे, व मेरे साथ खोटा काम किया। फरियादिया कि रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
अभियोक्त्री द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन किया था किन्तु प्रतिपरीक्षण जो कि दूसरे दिन हुआ था में घटना का समर्थन नही किया और पक्षद्रोही हो गई थी, न्यायालय द्वारा प्रश्न करने पर प्रश्नो का उत्तर न देकर मौन रही। अभियोक्त्री की मॉ भी पक्षद्रोही हो गई थी, और घटना का समर्थन नही किया था।
अभियुक्त के स्त्रोत का डीएनए पीड़िता के रक्त सैम्पल से कराने पर डीएनए रिपोर्ट निगेटिव आई थी। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया पैरवी श्री सूरज बछेरिया, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।
मीडिया प्रवक्ता टीम से
पंकज शर्मा
पत्रकार
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