हत्या का प्रयत्न करने वाले 3 आरोपियों को 07 वर्ष की सजा
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उज्जैन । पंकज शर्मा
दिनांकः-26.03.2022
हत्या का प्रयत्न करने वाले 03 आरोपीगणों को 07-07 वर्ष की सजा
न्यायालय श्रीमान अम्बुज पाण्डेय, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. राम ठाकुर पिता अरूण ठाकुर, उम्र 24 वर्ष निवासी हीरामिल की चाल उज्जैन 02. राकेश पिता सुंदरलाल, उम्र 21 वर्ष निवासी हीरामिल की चाल उज्जैन को धारा 307/34 भादवि मंे 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एंव धारा 25 आयुध अधिनियम में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास 03. विशाल पिता सुंदरलाल, उम्र 23 वर्ष निवासी हीरामिल की चाल को धारा 307/34 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 16,000/-रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी कृष्णा मालवीय द्वारा थाना देवासगेट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई की घटना दिनंाक 29.05.2019 को रात्रि 10ः15 बजे मेरा लड़का हितेश घर के बाहर बैठा था, तभी पुरानी रंजिश की बात को लेकर बाल अपचारी आया और मेरे लड़के को गाली गलौच करने लगा तभी मेने उसे गाली देने से मना किया तो उसने जान से मारने की नियत से मेरे लड़के को तलवार की मारी जो बाएं हाथ के पंजे पर लगी, फिर उसके अन्य साथी राम ठाकुर, विशाल तथा राकेश जिनके हाथ में तलवारें थी, उन्होंने भी मेरे लड़के के साथ मारपीट की जिससे मेरे लड़के को चोंट आई मेरे आस पड़ोस के लोगों ने बीच-बचाव किया।
फरियादी की रिपोर्ट पर थाना देवासगेट द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध को पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणों को दण्डित किया गया।
नोटः- बालअपचारी का प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रवीन्द्रसिंह कुशवाह, विशेष लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा की गई।
मीडिया प्रवक्ता टीम से
पंकज शर्मा पत्रकार