जनादेश की आवाजमी                                  मीडिया प्रवक्ता समूह समाचार।                                   

श्री महाकालेश्वर मन्दिर के आसपास की 500 मीटर की परिधि में बिना अनुमति के ड्रोन संचालन प्रतिबंधित किया गया                                    उज्जैन । पंकज शर्मा।                                  अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री संतोष टैगोर ने महाकालेश्वर मन्दिर के आसपास की 500 मीटर की परिधि में बिना अनुमति के ड्रोन एवं ड्रोन कैमरों के संचालन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिये हैं।यदि आवश्यक हुआ तो ड्रोन कैमरे के संचालन की अनुमति के लिये सक्षम प्राधिकारी प्रशासक श्री महाकालेश्वर मन्दिर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महाकाल से स्पष्ट अभिमत प्राप्त होने के उपरान्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अनुमति प्रदान करने के लिये अधिकृत होंगे। उक्त प्रतिबंध पुलिस/मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेन्सियों पर लागू नहीं रहेगा। उक्त आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन भादंसं-1860 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। 

 

मीडिया प्रवक्ता टीम से                                    पंकज शर्मा

न्यूज़ सोर्स : Pavan sharma