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उज्जैन । पंकज शर्मा

दिनांकः-11.03.2022 

घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीगणों को 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय श्रीमान सुश्री रूचि परते, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. गोलू उर्फ विवेक पिता श्यामसुन्दर शर्मा, उम्र-21 वर्ष, 02. श्यामसुन्दर शर्मा पिता रामगोपाल शर्मा, आयु-50 वर्ष, दोनों निवासीगण-मोहननगर, जिला उज्जैन का को धारा 452 भादवि में आरोपीगणों को 01-01 वर्ष का कारावास एवं धारा 324/34 भादवि में 06-06 माह का कारावास एवं कुल 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

    अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी प्रेम सेनी ने पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, घटना दिनंाक 30.11.2014 की हैं, मेरे मकान में श्यामसुन्दर शर्मा किराये से रहता था, उससे मकान खाली करवा लिया है वह अब उसके काका के मकान में रहता है, इसी बात को लेकर आये दिन श्यामसुन्दर शर्मा कहा सुनी करता है। आज जब वह उसके घर था, गोलू उर्फ विवेक मेरी पत्नि को घूरने लगा। मैंने कहा क्यों घूर रहा है तो श्यामसुन्दर व विवेक मेरे घर में घुस आये व चाकू की उसके हाथ में मारी, जो व श्यामसुन्दर ने भी थप्पड-मुक्को से मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना चिमनगंजमण्डी द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया। 

    अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री पिंकी शेरवाल, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा किया गया था। 
                            
                            
मीडिया  प्रवक्ता टीम से 
पंकज शर्मा पत्रकार

न्यूज़ सोर्स : Pavan Sharma