जयपुर । बाल मजदूरी बच्चों के सर्वागीण विकास में बहुत बड़ी बाधा है। इसे हम सब को मिलकर रोकने की जरूरत है ये उदगार आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केदींय संचार ब्यूरो, जोधपुर द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग (बाल स्वास्थय) के सहयोग से राजकीय महिला आई.टी.आई. जोधपुर के सभाकक्ष में आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित करते अतिरिक्त जिला नोडल अघिकारी (बाल स्वास्थय) डॉ. रवि कीर्ति ने कही। 
डॉ. कीर्ति ने बताया कि बाल-श्रम एक संज्ञेय अपराध हैं इसमें पकड़े जाने पर नियोजकों को छ: माह से दो वर्ष की सजा हो सकती है। और उनपर जुर्माना भी लगाया जा सकता हैं तथा बाल-श्रम एवं अन्य बाल अपराधो से बच्चों को बचाने के लिए 1098 चाइल्ड लाइन पर कॉल कर सकते है। इसी अवसर पर राजकीय महिला आईटीआई के समुह अनुदेषक राजेन्दसिह निवाण़ ने बताया कि शिक्षा और सुरक्षित वातावरण हर बच्चे का जन्मसिद्व अधिकार हैं इस दिवस पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम बाल-श्रम के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। इसी अवसर पर वरिष्ठ अनुदेषक नरेन्दसिह गौड़, वरिष्ठ सहायक ललितसिह भाटी के साथ समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे।