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 उज्जैन । पंकज शर्मा 
21218 बीपीएल अपात्र परिवार पाये गये, पात्रता श्रेणी से विलोपित करने की कार्यवाही की जायेगी

उज्जैन 07 मार्च। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने आयुक्त नगर पालिक निगम को निर्देश दिये हैं कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उज्जैन शहर अपात्र पाये गये बीपीएल परिवार/हितग्राहियों के नाम बीपीएल सर्वे सूची से 21 हजार 218 अपात्र घोषित किये गये हैं। उक्त परिवारों में से जो परिवार पूर्व में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत पात्रता परिवार की श्रेणी अन्तर्गत राशन प्राप्त करने के लिये चिन्हित किये गये थे, उनको एम राशन मित्र पोर्टल पर पात्रता श्रेणी से सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी स्थानीय निकाय/सक्षम अधिकारी झोन आफिस द्वारा पात्रता श्रेणी से विलोपित तत्काल करने की कार्यवाही की जाये। 
चिन्हांकन एवं सत्यापन शासन निर्देश-आदेश अनुसार स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत अधिकारी-कर्मचारी को सक्षम अधिकारी बनाया गया है एवं सखम अधिकारी द्वारा ही पात्रता श्रेणी का विलोपन एम राशन मिश्र पोर्टल से किया जाना है। इसके लिये निम्न कार्यवाही तत्काल की जाना सुनिश्चित करें।

झोन कार्यालयवार अपात्र बीपीएल श्रेणी के विलोपन के लिये दल का गठन किया जाये एवं दल के परीक्षण उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा एम राशन मिश्र पोर्टल से अपात्र बीपीएल परिवार की चिन्हित समग्र आईडी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अन्तर्गत बीपीएल की पात्रता श्रेणी की सूची से एम राशन मिश्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय के लॉगइन से विलोपित किया जाये। 
अपात्र किये गये बीपीएल परिवारों को सूचित कर जारी बीपीएल कार्ड एवं जारी बीपीएल श्रेणी की पात्रता पर्ची जमा कराई जाये एवं विधिवत इसका रिकार्ड संधारण कराया जाये। अपात्र किये गये बीपीएल परिवार की पात्रता श्रेणी से विलोपन के लिये उस परिवार की परिवार समग्र आईडी प्राप्त करने के लिये उचित मूल्य दुकान के विक्रेता/खाद्य कार्यालय एवं एम राशन मित्र पोर्टल से उस परिवार की समग्र आईडी प्राप्त कर विलोपन की कार्यवाही की जाये। शुरूआत में समग्र बीपीएल पोर्टल पर बीपीएल परिवारों का डाटा स्थानीय निकाय द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें परिवार का नाम, बीपीएल सर्वे नम्बर, पता इत्यादि स्थानीय निकाय के लॉगइन से दर्ज किया गया था।  उस डाटा से परिवार आईडी प्राप्त करने में उपयोग किया जा सकता है। 

    यदि कोई अपात्र किया गया बीपीएल परिवार बीपीएल की पात्रता श्रेणी में चिन्हित किया गया था एवं वह परिवार वर्तमान में एससी, एसटी, हाथ ठेला चालक, घरेलु कामकाजी महिला इत्यादि की अन्य श्रेणी की पात्रता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत चिन्हित श्रेणी की पात्रता रखता है तो प्रक्रिया अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उसका चिन्हांकन बीपीएल श्रेणी को छोड़कर अन्य पात्रता श्रेणी का चिन्हांकन तत्काल यथासमय किया जाये, ताकि ऐसे पात्र परिवार अधिनियम अन्तर्गत पात्रता का राशन प्राप्त कर सके एवं चिन्हांकन उपरान्त ऐसे परिवारों को अन्य श्रेणी की पात्रता का चिन्हांकन कर पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई जाये। झोन कार्यालयवार उक्त कार्य के लिये प्रति सप्ताह विशेष शिविर आयोजित किये जायें, जिसमें स्थानीय निकाय के साथ-साथ क्षेत्रीय कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कर सर्वोच्च प्राथमिकता से बीपीएल कार्ड एवं खाद्यान्न पर्ची जमा कराने तथा बीपीएल पात्रता श्रेणी का एम राशन मिश्र पोर्टल से विलोपन किया जाये। 

कलेक्टर ने उपरोक्तानुसार समुचित कार्यवाही कर सर्वोच्च प्राथमिकता से अपात्र बीपीएल परिवारों को बीपीएल की पात्रता श्रेणी की सूची से विलोपन की कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

न्यूज़ सोर्स : मीडिया प्रवक्ता समूह टीम से पंकज शर्मा पत्रकार