छेड़छाड़ के आरोपित को पांच साल का सश्रम कारावास
दुर्ग। घर के आंगन में सो रही 12 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में न्यायालय ने आरोपित को पांच साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।मामला धमधा थाना क्षेत्र का है। 24 अप्रैल 2019 को पीड़िता की ओर से उसकी मामी ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। घटना दिनांक को पीड़िता उसके घर में आई थी। आरोपित आधे मकान में अपनी मां के साथ रहता है।पीड़िता अपनी नानी के साथ आंगन में सोई थी। इस दौरान रात करीब 11 बजे आरोपित पीड़िता के पास पहुंचा और उसके शरीर को छू कर छेड़खानी करने लगा।इस बीच पीड़िता जाग गई। उसके विरोध करने पर आरोपित अपने कमरे में चला गया। मामले में पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 354(क), धारा 7,8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत ग्राम दानी कोकड़ी थाना धमधा निवासी आरोपित मुकुंद पाल के खिलाफ धारा 354 सहित अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण सुनवाई के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार देवांगन की अदालत में पेश किया।