जयपुर । राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए राजधानी जयपुर समेत अन्य शहरों में विवाह स्थल बैंक्वेट हॉल होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए है। निर्देशों की सख्ती से पालना करवाने के लिए मंडल के अधिकारियों ने क्षेत्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है यह अधिकारी विभाग के कर्मियों के साथ स्थलों की जांच प्रदूषण रोकथाम के लिए समझाइश करेंगे. संचालकों को ठोस अपशिष्ट ध्वनि व वायु प्रदूषण वेस्ट वाटर ऊर्जा संरक्षण के मानकों की सख्ती से पालना करना अनिवार्य करना होगा विवाह स्थल बैंक्केट हॉल को ग्रीनआरेंज श्रेणी में बांटा गया है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार ध्वनि प्रदूषण में लाउडस्पीकर डीजे आतिशबाजी पर नियंत्रण ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2020 के प्रावधान की पालना करनी होगी.भूजल दोहन जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने बेकार पानी को परिशोधित कर पुन: उपयोग में लेने का ध्यान रखना होगा. वहीं ऊर्जा संरक्षण सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम की पालना प्लास्टिक वेस्ट नियम की पालना करनी होगी इसके साथ ही अपशिष्ट में तेल एवं ग्रीस (चिकनाई) अलग करने के लिए ऑयल व ग्रीस ट्रेप का निर्माण करना होगा।