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उज्जैन । पंकज शर्मा

दिनांकः-09.03.2022

धारदार तलवार से प्राणघातक हमला करने वाले 04 आरोपीगणों को न्यायालय ने दी 07-07 वर्ष के कठोर कारावास की सजान्यायालय माननीय श्रीमान अम्बुज पाण्डेय, नवम् अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. अजय उर्फ अज्जू पिता मांगीलाल चावला, आयु 30 वर्ष निवासी नईखेड़ी उज्जैन 02. विकास पिता पदमसिंह आंजना, आयु 26 वर्ष निवासी चिंतामण जवासिया, उज्जैन 03. सत्यनारायण उर्फ सत्तू पिता रामेश्वर, आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम टकवासा उज्जैन 04. दीपक पिता सत्यनारायण उर्फ सत्तू, आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम टकवासा जिला उज्जैन को धारा 307/149 भादस. में आरेापीगणों को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 148 भादसं. एवं 450 भादसं. में आरोपीगणों को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 25 में आरोपीगणों को 01-01 का सश्रम कारावास एवं कुल 62,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना संक्षेप में इस प्रकार है, कि दिनांक 07.10.2019 को फरियादी मुकेश राव द्वारा थाना महॉकाल पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं अखण्ड महाकाल कॉलोनी, जयसिंहपुरा उज्जैन में निवास करता हूॅ तथा महाकाल मंदिर के पास फूल प्रसाद की दुकान चलाता हॅू।
 विजय पटेल मेरा मित्र है। आज करीब शाम 6.00 बजे वह अपने बच्चों के साथ मोटरसाईकिल से इन्दौर से आ रहा था। तपोभूमि के पास विजय पटेल का फोन आया कि अजय नईखेड़ी वाला मुझे गाली दे रहा था तथा जान से मारने की धमकी भी दे रहा था, तुम जल्दी आ जाओ तो वह बच्चों को बस में बिठाकर अपने दोस्त विजय पटेल के घर चिंतामन जवासिया पहुंचा और उससे बात करने लगा।
 करीब 8ः30 बजे रात को सत्तू उर्फ सत्यनारायण तथा उसके दो लड़के दीपक तथा विकास तथा अजय नईखेड़ी वाला सभी अपने हाथों में तलवार लेकर आये तथा विजय को मां, बहन की गालियां देते हुए घर में घुस गये तथा विजय पटेल को जान से मारने की नियत से तलवारों से मारा और मारते हुए सत्तू पटेल चिल्ला रहा था कि विजय जिंदा नहीं बच पाये इसे जान से मार दो। 
मारपीट में विजय को कई जगह चोंटें आई। उसने तथा भगत आंजना ने बीच बचाव किया। बीच बचाव में भगत को भी हाथ में चोंट लगी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना महॉकाल द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणांे को दंडित किया गया।
नोटः-प्रकरण में आहतगण द्वारा राजीनामा कर लिया गया था, आहत द्वारा मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन किया किन्तु पांच माह बाद प्रतिपरीक्षण में उसने घटना का समर्थन नही किया। 

अभियुक्तगण से जप्तशुदा तलवारों पर जांच उपांरत मानव रक्त होना पाया गया तथा आहत को धारदार तलवार से चोंट आई थी ऐसी चिकित्सीय साक्ष्य आई। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपीगणों को दण्डित किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह ए.जी.पी. जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।                                              

न्यूज़ सोर्स : मीडिया प्रवक्ता टीम से पंकज शर्मा पत्रकार