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उज्जैन  ।  पंकज शर्मा पत्रकार
दिनांकः-04.04.2022

दहेज लोभी को न्यायालय ने दी 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

 न्यायालय वन्दना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील नागदा के न्यायालय द्वारा आरोपी हनीफ खॉ पिता शाबिर खॉ उम्र-36 वर्ष, निवासी आजादपुरा टापरी बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन को धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 02 वर्ष का सश्रम कारावस एवं धारा 498-क भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 15,200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 

        उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना दिनांक 23.10.2014 को जिला अस्पताल उज्जैन में यास्मीन बी पति हनीफ खान निवासी नागदा को आबिद पिता शब्बीर हुसैन जली हुई अवस्था में इलाज के लिये भर्ती किया है।

 इलाज के दौरान यास्मीन की मृत्यु दिनांक 02.11.2014 को रात्रि 01ः30 बजे हो गई थी। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच की गई। जांच मे यह तथ्य आये कि हनीफ जो कि मृतिका का पति है, के द्वारा मृतिका को दहेज की मांग को लेकर प्रताडित व परेशान करता था तथा इसी कारण मृतिका ने जलकर आत्महत्या कर ली थी।
 पुलिस थाना बिरलाग्राम द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री केशव रघुवंशी, अपर जिला लोक अभियोजक तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा की गई।                                           
मीडिया प्रवक्ता टीम से
पंकज शर्मा
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